कर (Tax) क्या है?
कर सरकार द्वारा नागरिकों और संगठनों से लिया जाने वाला शुल्क है, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे के विकास, सुरक्षा, और अन्य सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। कर प्रणाली एक ऐसा माध्यम है जो सरकार को आय प्रदान करता है, और इसे भारत में मुख्यतः प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में विभाजित किया गया है।
1. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
यह वह कर है जिसे व्यक्ति या संस्था सीधे सरकार को देता है। यह करदाता की आय, संपत्ति, या लाभ पर आधारित होता है।
मुख्य प्रकार:
आयकर (Income Tax):
- यह व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), कंपनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है।
- यह भारत सरकार द्वारा संचालित आयकर विभाग के माध्यम से वसूला जाता है।
- आयकर स्लैब:
- ₹2.5 लाख तक की आय: शून्य कर (छूट)
- ₹2.5 लाख से ₹5 लाख: 5%
- ₹5 लाख से ₹10 लाख: 20%
- ₹10 लाख से ऊपर: 30%
कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax):
- कंपनियों की शुद्ध आय (लाभ) पर लगाया जाता है।
- छोटी कंपनियों और बड़ी कंपनियों के लिए अलग-अलग दरें होती हैं।
वित्तीय लाभ कर (Capital Gains Tax):
- जब किसी संपत्ति, निवेश, या शेयर को बेचने पर लाभ होता है, तो उस पर कर लगाया जाता है।
- शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अलग-अलग दरें लागू होती हैं।
2. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
यह कर उपभोक्ता द्वारा वस्तु और सेवा खरीदने पर चुकाया जाता है। यह बिक्री या उपभोग पर आधारित होता है। अप्रत्यक्ष कर को उत्पाद बेचने वाला या सेवा प्रदान करने वाला व्यवसाय सरकार को देता है।
मुख्य प्रकार:
जीएसटी (GST - Goods and Services Tax):
- "एक राष्ट्र, एक कर" की अवधारणा को लागू करने के लिए GST लाया गया।
- इसमें सभी अप्रत्यक्ष कर जैसे VAT, सेवा कर, और एक्साइज ड्यूटी को शामिल किया गया।
- GST दरें: 0%, 5%, 12%, 18%, 28%
- उदाहरण:
- दैनिक उपयोग की वस्तुएँ जैसे दूध, अनाज: 0%
- रेस्त्रां सेवाएँ: 5%
- लक्ज़री वस्तुएँ: 28%
कस्टम ड्यूटी (Custom Duty):
- आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।
- इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना है।
उत्पाद शुल्क (Excise Duty):
- वस्तुओं के निर्माण पर लगाया जाता था, लेकिन GST लागू होने के बाद इसे हटा दिया गया।
कर भुगतान की प्रक्रिया:
(1) प्रत्यक्ष कर के लिए:
आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग:
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद करदाता को अपनी आय और कर का विवरण आयकर विभाग को जमा करना होता है।
- ITR फॉर्म का चयन आय के स्रोत और प्रकार के आधार पर होता है।
डिजिटल भुगतान:
- अब आयकर और अन्य करों का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल (https://incometaxindia.gov.in) पर किया जा सकता है।
(2) अप्रत्यक्ष कर के लिए:
GST पंजीकरण:
- व्यवसाय जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹20 लाख (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए ₹10 लाख) से अधिक है, उन्हें GST के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
GST रिटर्न फाइलिंग:
- मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न फाइल करना आवश्यक होता है।
कर न देने के परिणाम (Tax Evasion):
- जुर्माना और ब्याज:
समय पर कर न भरने पर जुर्माना और ब्याज लगाया जाता है। - कानूनी कार्रवाई:
जानबूझकर कर न देने पर दंड या जेल हो सकती है। - छवि खराब होना:
कर चोरी से व्यक्ति या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।
कर का महत्व:
- राष्ट्र निर्माण:
सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करता है। - सामाजिक योजनाएँ:
गरीबों और जरूरतमंदों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन जुटाया जाता है। - सुरक्षा:
देश की सुरक्षा और रक्षा सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता।
No comments:
Post a Comment