एसजीएसटी (SGST): राज्य सरकार का कर


SGST का पूर्ण रूप:
एसजीएसटी का मतलब है State Goods and Services Tax। यह राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कर है, जो वस्त्र और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।


SGST क्या है?
एसजीएसटी, वस्त्र और सेवाओं पर लगाया जाने वाला राज्य सरकार का कर है। इसे 1 जुलाई 2017 को GST प्रणाली के अंतर्गत लागू किया गया। यह कर Goods and Services Tax Act, 2017 के तहत राज्य सरकारों द्वारा संग्रहित किया जाता है।


एसजीएसटी कैसे काम करता है?
GST के अंतर्गत, राज्य के भीतर होने वाले transactions पर एसजीएसटी लागू होता है।

  • Intra-state Transaction (एक ही राज्य के भीतर):
    एसजीएसटी और सीजीएसटी, दोनों कर समान रूप से लगाए जाते हैं।

  • Inter-state Transaction (राज्यों के बीच):
    इस स्थिति में, एसजीएसटी नहीं, बल्कि IGST (Integrated Goods and Services Tax) लगाया जाता है।

उदाहरण:
अगर किसी वस्तु की कीमत ₹1,000 है और उस पर 18% GST लगता है:

  • CGST = 9% (₹90)
  • SGST = 9% (₹90)


एसजीएसटी SGST  का उद्देश्य:

  • राज्य सरकार को tax collection में हिस्सेदारी देना।
  • Tax system को simple और transparent बनाना।
  • राज्यों के revenue में वृद्धि करना।


एसजीएसटी SGST  के लाभ:

  • राज्यों के विकास कार्यों के लिए revenue सुनिश्चित करना।
  • Tax system को एकीकृत और efficient बनाना।
  • Consumers और traders के लिए tax compliance को आसान बनाना।