सीजीएसटी (CGST): केंद्र सरकार का कर

CGST का पूर्ण रूप:
सीजीएसटी का मतलब है Central Goods and Services Tax। यह भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक indirect tax है, जिसे वस्त्र और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।


CGST क्या है?
सीजीएसटी, केंद्र सरकार द्वारा वस्त्र और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है। इसे 1 जुलाई 2017 को GST प्रणाली के अंतर्गत लागू किया गया। यह कर Goods and Services Tax Act, 2017 के तहत आता है।


CGST कैसे काम करता है?
GST प्रणाली के तहत, प्रत्येक राज्य में वस्त्र और सेवाओं की बिक्री पर दो प्रकार के कर लगाए जाते हैं:

  • CGST (केंद्र सरकार का कर)
  • SGST (राज्य सरकार का कर)

उदाहरण के तौर पर:
यदि कोई वस्तु ₹1,000 में बेची जाती है और उस पर कुल 18% GST लगता है, तो यह विभाजित होगा:

  • CGST = 9% (₹90)
  • SGST = 9% (₹90)


CGST के मुख्य उद्देश्य:

  • Tax system को simple बनाना।
  • Tax evasion को रोकना।
  • Center और state governments के बीच tax collection को balanced करना।
  • पूरे देश में एक समान tax framework लागू करना।


CGST का लाभ:

  • Traders और consumers के लिए tax system को आसान बनाना।
  • पूरे देश में वस्त्र और सेवाओं की कीमतों में uniformity लाना।
  • Center और states के बीच tax collection का transparent distribution सुनिश्चित करना।